बिना हेलमेट पीछे बैठे तो भरना होगा जुर्माना

By pnc Sep 9, 2016

patnaअब बिहार में भी दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. राज्य परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं. अब तक सिर्फ चालकों के लिए ही हेलमेट अनिवार्य था. हालांकि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 में दोपहिया वाहनों के चालकों के साथ सवारियों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. लेकिन राज्य में इस नियम का पालन नहीं हो रहा था. इस नियम के पालन नहीं होने से हादसों में चालकों से ज्यादा सवारियों की मौत होती है.दिल्ली और अन्य मेट्रो शहरों में यह नियम पहले से ही लागू है. झारखंड ने भी पिछले साल अगस्त में दोपहिया वाहनों के सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया था. परिवहन विभाग के आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो वर्ष 2015 में दोपहिया वाहन दुर्घटना में कुल 1988 लोगों की मौत हुई. मरने वालों में चालकों की संख्या 904 थी, जबकि सवारों की संख्या उससे ज्यादा 1084 थी. वैसे भी नया मोटर व्हीकल अधिनियम लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लोगों की जेब पर भारी पड़नेवाली है. केंद्रीय कैबिनेट इस संशोधन बिल को मंजूरी दे चुकी है.इस बदलाव के बाद अब ट्रैफिक नियम ज्यादा सख्त हो जाएंगे.बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े गए तो 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा. तय सीमा से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाई तो 400 की बजाय एक हजार से 4 हजार रुपये तक जुर्माना भरना होगा. शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 2000 की जगह अब 10,000 रुपये चुकाना होगा.बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर जुर्माना राशि 100 रुपये की बजाय अब 1000 रुपये होगी. बिना हेल्मेट के निकले तो भी 100 रुपये जुर्माना देकर नहीं छूट पाएंगे। इसके लिए 1000 रुपये जुर्माना देना होगा. साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.इसके अलावा सड़क हादसा अगर किसी नाबालिग की वजह से हुआ तो हादसे के लिए नाबालिग के माता पिता या गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो रद्द होगा ही 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ-साथ 3 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है. यही नहीं हिट एंड रन मामलों में पीड़ित को मुआवजा राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है. जबकि सड़क हादसे में मौत पर पीड़ित के परिवार को अब 10 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.

मोटर वाहन संशोधन विधेयक-2016 के अंतर्गत विभिन्न जुर्मानों में प्रस्तावित संशोधन

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