29 वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर हो गई हैं. इनमें से ज्यादातर हस्तशिल्प से जुड़े उत्पाद हैं. इसके अलावा 49 अन्य वस्तुओं पर टैक्स घटा दिया गया है. दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 25वीं बैठक में ये निर्णय लिए गए. सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जल्द ही जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होगी जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल करने पर विचार होगा.
बैठक के बाद वित्त मंत्री और परिषद के अध्यक्ष अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के सरलीकरण पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल करने की मंजूरी दी जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि अगली बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार किया जाएगा.
जेटली ने बताया कि दस दिनों बाद परिषद की दोबारा बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस मुद्दे पर विचार विमार्श किया जाएगा. अगली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. जेटली ने बताया कि अन्य 49 वस्तुओं पर टैक्स की दर को तर्कसंगत बनाते हुए उन पर टैक्स घटाया गया है. एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच वस्तुओं या माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल की अनिवार्यता का प्रावधान एक फरवरी से लागू होगा और 15 राज्य अपनी सीमा के अंदर ई-वे बिल को लागू करेंगे.