केंद्र सरकार ने UAPA के तहत लिया फैसला
गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार ने पांच साल के लिए बैन लगा दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर-कानूनी संस्था घोषित किया गया है. इसका मतलब है कि पीएफआई अब देश में किसी प्रकार की गतिवधि को अंजाम नहीं दे सकता है. वह ना तो कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, नहीं देश में उसका कोई दफ्तर होगा, न वो PFI कोई सदस्यता अभियान चला सकता है और न ही किसी से फंडिंग ले सकता है.
केंद्र सरकार की यह कार्रवाई टेरर फंडिंग मामले की जांच के दौरान किया है. पिछले दिनों पीएफआई के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियान में दो बार देशव्यापी छापेमारी हो चुकी है. इन छापेमारियों में संगठन के कई बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली-यूपी से लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन के बाद UAPA के तहत इस संगठन को गैरकानूनी घोषितकर दिया है.
BJP ने किया स्वागत
भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि कभी SIMI ने देश को आतंक की आग में झोंकने की साजिश रची। अब PFI यही काम कर रही थी जिसपर 5 साल बैन के गृह मंत्रालय के निर्णय का स्वागत है.
उन्होंने कहा कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष व तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को चेतावनी है कि राष्ट्रविरोधी संगठनों के साथ गठजोड़ कर राजनीति ना करें.