Google पर 136 करोड़ का जुर्माना

By om prakash pandey Feb 9, 2018

Google पर 136 करोड़ का जुर्माना
60 दिनों के भीतर देनी होगी राशि

नई दिल्ली, 9 फरवरी. भारतीय बाजार में
Illegal व्यापार व्यवहार के लिए सर्च इंजन Google पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आयोग ने Google को यह रकम 60 दिनो के अंदर जमा करने का आदेश दिया है.




Google पर यह कार्रवाई आयोग ने वर्ष 2012 में दर्ज एक शिकायत के आलोक में किया है. 2012 में  matrimoney.com और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) ने Google पर Illegal व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए CCI में शिकायत दायर किया था. आरोप में कहा गया था कि ऑनलाइन सर्च इंजन बाजार में Google ने बाजार में बने अपने प्रभुत्व का गलत उपयोग किया था. Google पर यह जुर्माना, उसके अपने प्रतिद्वंदियों से स्पर्धा-रोधी व्यवहार के मामले में किया गया है. विश्व में Google पर जुर्माना लगाए जाने का यह अनोखा मामला है.

CCI के आदेश के अनुसार, गूगल पर यह जुर्माना तीन वित्त वर्षों 2013, 2014 और 2015 में भारतीय परिचालन से आय के पांच प्रतिशत के बराबर है जो 135.86 करोड़ रुपये बैठता है. आयोग ने यह जुर्माना  Google द्वारा दिये गए जवाब के बाद गंभीरता से विचार के बाद लगाया है. जुर्माने का यह फैसला CCI ने matrimoney.com .com और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) द्वारा की गयी शिकायत पर सुनाया है.

पटना नाउ ब्यूरो की रिपोर्ट

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