सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
देश में जारी रहेगा इ डब्ल्यू एस आरक्षण
4 -1 से आया फैसला
सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना दिया . चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच आज इस मामले में फैसला दे दिया है . जनवरी 2019 में संविधान में 103वां संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी.
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में 103वां संशोधन किया था. इसे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थीं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जनवरी 2019 में मोदी सरकार संविधान में 103वां संशोधन लेकर आई थी. इसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया,
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