बिहार का गया शहर पिछले साल अचानक चर्चा में आ गया था जब सड़क पर साइड नहीं देने पर कार सवार एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस बहुचर्चित केस में तब जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव का नाम आया था. हत्या की ये वारदात पिछले साल 7 मई की है जब आदित्य सचदेव अपने दोस्तों के साथ बोधगया से गया अपनी ही कार से लौट रहा था. सफर में रॉकी यादव से साइड देने को लेकर झगड़ा हुआ और रॉकी ने उसे गोली मार दी.
आदित्य सचदेव और उसकी गाड़ी (File Pic)
आज इस केस में फैसला आ गया है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी रॉकी यादव समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत 6 सितंबर को इन चारों आरोपियों की सजा पर फैसला सुनाएगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गया के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए निर्देश दिया था कि 11 सितंबर से पहले इस मामले में फैसला आ जाना चाहिए.
रॉकी यादव
कोर्ट ने इस मामले में रॉकी के पिता बिंदी यादव और बॉडीगार्ड को भी दोषी करार दिया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सच्चिदानंद प्रसाद सिंह की अदालत ने मुख्य अभियुक्त रॉ़की यादव को IPC की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है. जबकि उसके चचेरे भाई टेनी यादव और बॉडीगार्ड को भी IPC के तहत दोषी ठहराया है और पिता को धारा 212 के तहत आरोपी को शरण देने का दोषी करार दिया है.