60 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया
पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह ने फायरिंग की थी जिसमें सात लोग घायल हुए थे
एक बच्ची की हो गई थी मौत
बिहार के बिक्रमगंज के पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी कुसुम देवी को हत्या के मामले में सासाराम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उन पर 60 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. एडीजे-तीन न्यायालय ने वर्ष 2017 में बिक्रमगंज के तेंदुनी में सलेहा खातून नामक बच्ची की हत्या मामले में पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनकी पत्नी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बिक्रमगंज थाना में 84/2017 मामला दर्ज हुआ था जिसमें बुधवार को सजा सुनाई गई है.
पत्नी कुसुम देवी के उकसाने पर पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह ने फायरिंग की थी जिसमें सात लोग घायल हुए थे. जख्मी होने वालों में ज्यादातर बच्चे थे जिनमें से बच्ची सलेहा खातून की मौत हो गई थी. इस हत्याकांड में वादी मुन्ना कुमार के द्वारा मामला दर्ज करवाया था. इस मामले में पहले छह लोगों पर आरोप लगाया गया था जिसमें सूर्यदेव सिंह, उनकी पत्नी कुसुम देवी के अलावा राधा कृष्णा दुबे, संजय सिंह, सतनारायण सिंह और त्रिशूलधारी सिंह का नाम था. माननीय न्यायालय ने साक्ष्य (सबूत) के अभाव में संजय सिंह, सत्यनारायण सिंह और त्रिशूलधारी सिंह को रिहा कर दिया. वहीं, राधाकृष्ण दुबे का निधन हो चुका है.
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