पटना।। बिहार के सभी जिलों में असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मियों को ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के दायरे से जोड़ने का निर्देश बिहार के श्रम मंत्री ने दिया है.
राज्य के सभी मेडिकल कॉलजों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालयों या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को ESIC के दायरे में लाकर उसे योजनाओं का लाभ दिए जाने हेतु आवश्यक कारवाई करने का निदेश भी मंत्री सुरेंद्र राम ने दिया है. उन्होंने पटना के फुलवारी शरीफ अस्पताल को 50 बेडों की क्षमता से बढ़ाकर 100 बेड करने हेतु आवश्यक कारवाई करने का निदेश भी दिया है. साथ ही यह कहा है कि राज्य के सभी अस्पतालों/डिस्पेंशनरियों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, फर्मासिस्ट एवं अन्य स्टाफ की व्यवस्था की जाये ताकि बीमित व्यक्ति एवं उनके आश्रित को सही इलाज हो सके. उन्होंने निदेश दिया कि यदि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो बीमित व्यक्ति की संख्या के अनुपात में डॉक्टरों की बहाली की प्रक्रिया हेतु शीघ्र अग्रेतर कारवाई की जाये. इसके अतिरिक्त ESIC बिहार में जहाँ एक भी अस्पताल नहीं है, जैसे: मुजफ्फरपुर, बेगुसराय एवं समस्तीपुर में अस्पताल खोलने हेतु जिलाधिकारी से भूमि प्राप्त कर अस्पताल खोलने की दिशा में कार्रवाई करने का निदेश दिया है.
गुरुवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, क्षेत्रीय परिषद् की 77वीं बैठक में श्रम संसाधन मंत्री ने ये निर्देश दिया है. श्रम विभाग के प्रधान सचिव अरविन्द कुमार चौधरी, श्रमायुक्त, रंजिता के साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के क्षेत्रीय निदेशक एवं अन्य वरीय पदाधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे.
मंत्री ने यह भी कहा कि जिन स्थानों पर मजदूर काफी संख्या में कार्यरत हैं उन जगहों को चिन्हित कर ESIC अस्पताल/डिस्पेंशरी खोलने खोले जाने हेतु अग्रेतर कारवाई की जाये. ESIC से बीमित व्यक्ति को स्वयं के खर्च से होनेवाले व्यय को पूर्व में मेडिकल बोनस के रूप में 7500 रू दी जानेवाली राशि को बढ़ाकर 10000 करने के प्रस्ताव में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश पदाधिकारियों को दिया. ESIC से बीमित व्यक्ति के आश्रितों को न्यूनतम राशि 1200 से बढ़ाकर 1800 करने के संबंध में निदेश दिया साथ ही बाद में इस राशि में पुनः वृद्धि करने का संकेत भी दिया.
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