जिलाधिकारियों को शिक्षा विभाग का नया निर्देश

पटना।। पटना समेत पूरे बिहार में ठंड का कहर जारी है. मौसम विभाग ने 29 जनवरी तक शीतलहर और भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है. फिर भी पूरे बिहार में सरकारी स्कूल खुले हैं. मुजफ्फरपुर समेत कुछ जगहों पर ठंड की वजह से स्कूल में बच्चों की तबीयत बिगड़ने और दो बच्चों की मौत का मामला भी सामने आ चुका है.

इसे लेकर शिक्षा विभाग और पटना डीएम के बीच विवाद भी हो चुका है. बढ़ते विवाद के बाद आखिरकार शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारी के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार 29 जनवरी तक जिलाधिकारी अपने जिले में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल का समय निर्धारित कर सकते हैं. बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रेस विज्ञप्ति संख्या-W-2020/01/11013PWS दिनांक-24.01.2024 द्वारा 29 जनवरी 2024 तक शीतलहर रहने की संभावना संबंधी Advisory जारी की गई है.




शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है कि वे दिनांक 29 जनवरी 2024 तक विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा-8 तक के छात्रों के आने एवं जाने के समय में संशोधन कर सकते हैं. किन्तु कक्षा-9 से कक्षा 12 की पढ़ाई का समय एवं बोर्ड की तैयारी बाधित नहीं होगी. साथ ही, सभी शिक्षक पूर्व की भांति तय अवधि तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं प्रशासनिक कार्य यथा-DBT, जीर्णोद्धार, फर्नीचर क्रय इत्यादि का निष्पादन करेंगे एवं विभाग द्वारा तय अवधि तक विद्यालय में बने रहेंगे.

इस पत्र में आगे लिखा है कि सभी जिला पदाधिकारियों को इस पत्र द्वारा प्रशासनिक रूप से 29 जनवरी 2024 तक प्राधिकृत किया जा चुका है, अतः इस हेतु धारा-144 CrPC के तहत अलग से आदेश निकालने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभाग के अनुसार विद्यालयों का प्रशासन धारा-144 CrPC की परिधि में ही नहीं आता है.

और क्या लिखा है शिक्षा विभाग के पत्र में –

धारा-144 CrPC के संबंध में ज्ञातव्य हो कि पिछले कई वर्षों से धारा-144 CrPC के तहत जिला पदाधिकारी, शीतलहर अथवा अन्य कारणों से विद्यालयों को बन्द करते रहे हैं. इस चलन का विभाग द्वारा पिछले वर्षों में भी विरोध किया जाता रहा है. इसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्रांक-12/गो०, दिनांक-20.01.2024 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विभाग धारा-144 CrPC का उपयोग कर विद्यालय बन्द करने की प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करता है. अतः अनुरोध है कि बात-बात पर धारा-144 CrPC को invoke कर विद्यालय बन्द नहीं करें, क्योंकि विभाग का मानना है कि धारा-144 CrPC के द्वारा विद्यालयों के काम-काज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है. फिर भी यदि आप समझते हैं कि धारा-144 CrPC के तहत आप विद्यालय के काम-काज में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो भविष्य में विभाग आपसे यह भी आशा करता है कि जब मौसम सामान्य हो जाए, तो आप इस धारा के तहत, आने वाले महीनों में, अपनी इस महान और असीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्यालयों में छात्रों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराएं.

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By dnv md

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