बाहरी व्यक्तियों का परिवहन कार्यालयों में रोक

By om prakash pandey Mar 22, 2020

सभी जिला परिवहन कार्यालयों में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह लगा प्रतिबंध

लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही किया जाएगा.




पटना, 22 मार्च. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सभी जिला परिवहन कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

महामारी एक्ट में कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण की रोकथाम हेतु सार्वजनिक एवं निजी परिवहन के विनिमय के संबंध में यथोचित निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा सचिव परिवहन विभाग को प्राधिकृत किया गया है. इसी आलोक में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने यह आदेश जारी किया है.

परिवहन सचिव ने कहा है कि जिला परिवहन कार्यालयों में केवल वाहन रजिस्ट्रेशन का काम होगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में 31 मार्च 2020 तक भारत स्टेज – 4 के वाहनों के विक्रय एवं निबंधन काम किया जाना है. परमिट, डीएल आदि किसी तरह का काम डीटीओ काउंटर से नहीं होगा. वाहन निबंधन के कार्य के लिए किसी को जिला परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही किया जाएगा. इस संबंध में परिवहन सचिव ने निबंधन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने के लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि डीलरों द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए गए कागजातों के आधार पर निबंधन की कार्रवाई की जाए.

  1. जिला परिवहन कार्यालयों में केवल ऑनलाइन होगा वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं टैक्स का भुगतान

2. जिला परिवहन कार्यालयों में अन्य सभी कार्य को 31 मार्च तक कर दिया गया है बंद

3. वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आम लोगों को आने की नहीं होगी जरूरत

4. डीलर के यहां से ऑनलाइन आवेदन आएगा और डीटीओ द्वारा भी आवेदन का ऑनलाइन किया जाएगा निष्पादन

5. वाहनों के निबंधन के पूर्व भौतिक निरीक्षण हेतु निबंधन पदाधिकारी के समक्ष वाहनों के उपस्थापन की प्रक्रिया को एक 31 मार्च तक किया गया स्थगित

6. वाहन निबंधन के पूर्व पहले वाहनों का निरीक्षण आवश्यक था, अब इसे 31 मार्च तक समाप्त कर दिया गया है.

पटना नाउ ब्यूरो रिपोर्ट


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