समझिए क्या कहता है नया आपराधिक कानून
पुलिस अधीक्षक भोजपुर ने नए कानून को लेकर शहर के बुद्धिजीवियों के साथ की बैठक
आरा,2 जुलाई. देश में नए आपराधिक कानून को सोमवार से लागू कर दिया गया, जिसे भारतीय संसद से सभी के सहमति से पारित किया गया. देश भर में इस नए कानून को जानने और समझने में लोग लगे हैं. इसी क्रम में इस पर विस्तृत चर्चा के लिए सोमवार को नवादा थाना में आम और प्रबुद्ध लोगों की एक आवश्यक बैठक भोजपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अनेक लोग उपस्थित रहे और नए कानून के बारे में पुलिस अधीक्षक द्वारा विस्तार से चर्चा की गई. महत्वपूर्ण बातें अभी सामने आई कि सारा सिस्टम ऑनलाइन से हो गया है. अब कहीं से भी घटना की जानकारी थाना में दे सकते हैं जिसकी सूचना संबंधित थाना संबंधित स्थान के पदाधिकारी को दे देगा.
अब नए कानून में डिजिटल तौर पर, फिर नोटिस, सामान ट्रायल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक केस डायरी बना आदि संग्रहित किया जा सकेगा. साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की इकाई स्थापित की जा रही है.
महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी और 7 दिन के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे.
महिला और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए 37 धाराओं को शामिल किया गया है. 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा मिलेगी. वहीं चिकित्सकों को 7 दिनों के अंदर बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है. छीन-झपट को एक गंभीर और नॉन बेलेबल अपराध माना गया है.
मॉब लीचिंग फर दोषियों को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी. नए अपराध कानून के बारे में जानकारी के लिए एनसीआरबी का मोबाइल एप लॉन्च किया गया जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध है. उपस्थित प्रमुख लोगों में दैनिक भाष्कर के बिजनेस पार्टनर सह अधिवक्ता अमरेन्द्र चौबे डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, हरेंद्र प्रताप सिंह, पुष्पा कुशवाहा ,संजय ज्ञानी,भानू दूबे, पत्रकार डा दिनेश प्रसाद सिन्हा, शशि सक्सेना आदि रहे.