पटना जिला प्रशासन ने जिले के 6 स्कूलों को नोटिस जारी किया है. पटना ़डीएम ने इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों ना इनपर कार्रवाई की जाए. इन सभी 6 स्कूलों की बसों पर अवैध पार्किंग करने का आरोप है.
1- बी.डी. पब्लिक स्कूल-06
2- बाल्डविन एकेडमी-07
3- नेताजी सुभाष इंस्टीच्यूट आॅफ टेक्नोलाॅजी बिहटा-01
4- सेंट जोसेफ-05
5- पटना सेन्ट्रल स्कूल-02
6- माउन्ट कार्मेल हाई स्कूल-05
इन सभी स्कूलों ने जिला प्रशासन के निर्देशों को भी नहीं माना है. पटना जिला प्रशासन की ओर से ये निर्देश जारी हुआ था कि कोई भी शिक्षण संस्थान या कोई अन्य अपना निजी वाहन सड़क पर ना खड़ा करे. इससे जाम लगता है. शिक्षण संस्थानों की बस अपने स्कूल के पार्किंग में न लगाकर गाँधी मैदान, दीघा मार्ग एवं अन्य मार्गों पर लगती है, जिससे जाम की स्थिति पैदा होती है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि इन 6 शिक्षण संस्थानों के 26 बसों पर अवैध पार्किंग के लिए नोटिस भेजा गया है, कि क्यों न अवैध पार्किंग के लिए कार्रवाई/जुर्माना किया जाय.
इसके साथ ही डीएम कुमार रवि ने प्रशिक्षु आईएएस तनय सुल्तानिया को निर्देश दिया कि गाँधी मैदान, बाइपास एवं सगुनामोड़ पर अवैध पार्किंग किये हुए वाहनों की जाँच कर रिपोर्ट दें. जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सगुनामोड़ से दानापुर के बीच सेन्ट कैरेन्स स्कूल के पास अवैध रूप से पार्किंग किये गये सेन्ट कैरेन्स स्कूल के बसों पर कार्रवाई करें. साथ ही 15 वर्ष से अधिक से चल रही बसों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर किया जाय. ऐसी बसों को चिन्ह्ति कर उसका नं अंकित करायें. इस साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी सभी निजी एवं सरकारी बसों के चालकों को ड्रेस में रहने का निर्देश दें.
डीएम ने पूछा है कि पटना जिले में कितने स्कूली बसों का परिचालन होता है और कितने बसों में जीपीएस एवं स्पीड गवर्नर लग चुका है. DTO ने बताया कि पटना जिले में 1200 स्कूली बसों का परिचालन होता है, जिसमें से 974 बसों में GPS एवं स्पीड गवर्नर लग चुका है. शेष बसों में विद्यालयों द्वारा लगाया जा रहा है. डीएम ने अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था आशुतोष कुमार वर्मा को निर्देश दिया कि बाईपास जीरो माइल से गांधी सेतु तक तथा ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध रूप से पार्किंग की गई गाड़ियों पर अभियान चलाकर सीज करें/जुर्माना करें.
राजेश तिवारी