पैक्स की सदस्यता को लेकर दूर कर लीजिए अपना भ्रम

पटना।। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने सोशल मीडिया पर गलत तरीके से फैलाए गए एक खबर को लेकर विभाग और सरकार का रुख स्पष्ट किया है. सहकारिता विभाग की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा प्रसारित करते हुए यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा दी गयी पैक्स ऑनलाइन सदस्यता आवेदन की सुविधा पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दिया गया है तथा एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को पैक्स का सदस्य बनाने का निदेश दिया गया है.

सहकारिता विभाग ने कहा है कि यह समाचार सत्य नहीं है. सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा दी जा रही ऑनलाइन पैक्स सदस्यता आवेदन एवं अपील की सुविधा आम जनता हेतु पूर्ववत जारी है. बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा 44 AQ (6) के अनुसार प्रत्येक परिवार का कम से कम एक सदस्य पैक्स का सदस्य बन सकेगा. यहाँ परिवार के एक से अधिक सदस्यों के पैक्स का सदस्य बनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है.




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By dnv md

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