बिहार में स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित कर दिया गया है. इसी महीने की 10 और 20 अक्टूबर को दो चरणों में यह चुनाव होने थे लेकिन आज जिस तरह से पटना हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर फटकार लगाई उसके बाद ही यह स्पष्ट हो गया था कि चुनाव स्थगित कर दिए जाएंगे.
आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और अगले आदेश तक स्थानीय निकाय के चुनाव को स्थगित कर दिया है.
बता दें कि बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आज महत्वपूर्ण आदेश जारी किया. हाईकोर्ट ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव कराने से फिलहाल रोक लगाने के आदेश दिए हैं.
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