पटना।। शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच आज लंबी बैठक चली है. इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है. बिहार लोक सेवा आयोग ने विद्यालय अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले तमाम बिंदुओं पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के साथ चर्चा की है.
विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है और अगले 2 से 3 दिन में बिहार लोक सेवा आयोग विद्यालय अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है. इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से विद्यालय अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है. हालांकि विज्ञापन जारी होने से पहले एक और मीटिंग बीपीएससी, शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के बीच होने की संभावना है. अभ्यर्थियों को एक महीने का समय आवेदन के लिए मिलेगा जबकि अगस्त महीने में लिखित परीक्षा संभावित है.
इधर शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी करने से पहले कई बिंदुओं पर अपना स्पष्टीकरण जारी किया है. 29 मई को शिक्षा विभाग ने दो अधिसूचना जारी की है जिसके जरिए आवेदन के लिए 10 साल की छूट और कंप्यूटर शिक्षक के लिए जरूरी अहर्ता के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है. इससे भी यह साफ है कि बहुत जल्द बहाली का विज्ञापन जारी होने वाला है.
शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर शिक्षक की बहाली को लेकर पूर्व की अधिसूचना में कुछ संशोधन करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बी०एड० की योग्यता अनिवार्य नहीं है.
कक्षा 11 से 12 तक में कम्प्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को विलोपित करते हुए इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है- न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्राप्त उपाधि डी०ओ०ई०ए०सी०सी० से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता
प्राप्त संस्थान से बी०ई० या बी०टेक (कम्प्यूटर साइंस / आई०टी०) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.
अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी०ई० या बी०टेक० की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर एम०सी०ए० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक/बी० सी०ए० एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा डी०ओ० इ०ए०सी०सी० से स्तर ‘बी’ एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि. अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर सी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि
अथवा एम०सी०ए० का तीन वर्षीय कोर्स (8 सेमेस्टर).
इसके अलावा विज्ञान और भाषा विषय में नियुक्ति के लिए भी शिक्षा विभाग ने अहर्ता तय कर दी है. अधिसूचना के कडिका 2.3 (i) (क), (ख), (घ) को जो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह को विलोपित करते हुए क्रमशः इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है-
गणित :- स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी / इलेक्ट्रोनिक्स / कम्प्यूटर साइंस / रसायन विज्ञान / सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमे गणित की विशेषज्ञता हो। विज्ञान :- स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणि विज्ञान) वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो.
भाषा से संबंधित विषय :- माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है. हालांकि एक और अधिसूचना जिसमें आयु सीमा में 10 साल की छूट को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है उसमें काफी कुछ अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं है क्योंकि जिन विषयों में 2019 के बाद एसटीइटी का आयोजन नहीं हुआ है उनके लिए छूट तभी मान्य होगा जब एसटीइटी परीक्षा का आयोजन होगा और उसके बाद पहली बहाली होगी.
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