सख्त हुई सरकार, बिना मास्क घर से निकले तो लगेगा जुर्माना

बिहार में कोरोना धीरे-धीरे सभी जिलों में फैल रहा है, गुरुवार को कोरोना ने कैमूर में भी दस्तक दे दी. कैमूर के चैनपुर में पहले ही दिन 8 लोग संक्रमित पाए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव के मुताबिक कैमूर में 5 पुरुष जिनकी उम्र 4,12,17,24 और,35 वर्ष है और 3 महिलाएं जिनकी वर्ष 17,18 और 18 वर्ष है, सभी एक ही परिवार के चैनपुर, कैमूर के निवासी हैं. ये सभी कोरोना पॉजिटीव के संपर्क में आये थे. वहीं एक अन्य 20 वर्षीय युवक गोरियाकोठी, सिवान का निवासी है.

कोरोना के बढ़ते दायरे को देखते हुए अब सरकार ने कड़ाई बरतने का फैसला कर लिया है. सरकार की ओर से आज आम लोगों के लिए आदेश भी जारी हो गया है. आदेश में ये साफ है कि अगर अब आप घर से बाहर बिना मास्क के दिख भी गए तो जुर्माना तय है.




जी हां. ये आदेश जारी किया है बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी स्तर पर कोविड 19 की रोकथाम और उपचार की तमाम कोशिशों के बाद भी संक्रमण फैल रहा है. इसलिए आम लोगों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है.

सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि एन95 मास्क सिर्फ कोविड 19 की जांच और इलाज में लगे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए ही जरूरी है. अन्य लोग तीन लेयर मास्क या घर में बने दो लेयर मास्क पहन सकते हैं.

किसके लिए मास्क है जरूरी-

  • आम लोग
  • सब्जी विक्रेता
  • फल विक्रेता
  • सुधा डेयरी या अन्य दूध विक्रेता
  • दवा दुकानदार और अन्य सभी दुकान के कर्मचारी

पीएनसी

By dnv md

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