आरा, 29 अगस्त (ओपी पाण्डे) | बुजुर्ग एवं सम्मानित उपभोक्ता के साथ मारपीट एवं गाली गलौज, जालसाजी, भ्रष्टाचार एवं धोखाधडी के आरोप में संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने बिजली विभाग के तीन इंजीनियर एवं एक कार्यपालक सहायक को कोर्ट में उपस्थित होने का सम्मन जारी किया है.
मामला 18/03/19/ का है. इस दिन गाेढ़ना राेड निवासी 82 वर्षीय रामजी सिंह बिजली विभाग के दफ्तर बिल में संशोधन कराने एवं बिल जमा कराने पहुंचे थे, जहां विद्युत अभियंता सह राजस्व अधिकारी राजेश कुमार, सहायक विद्युत अभियंता रवि रंजन, कनीय विद्युत अभियंता नितीन कुमार एवं कार्यपालक अभियंता रोहित कुमार ने मारपीट एवं अभद्रता की. पीड़ित रामजी थाना से निराश होकर कोर्ट में पहुंचे जहां (439/2019 ) मुकदमा दर्ज किया गया. 30 अगस्त तक सभी को न्यायालय में उपस्थित होना है अन्यथा विहित प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है.