एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी ने देशव्यापी लॉक डाउन 19 दिनों के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है, दूसरी तरफ बिहार में सरकार ने सड़क बिना पास या इमरजेंसी कंडीशन के निकलने पर पाबंदी भी लगा दी है. ऐसे में ये सवाल सबके दिमाग में कौंध रहा है कि क्या ऐसे सभी लोगों को पास बनवाना पड़ेगा जो किसी ना किसी जरूरी काम से हर दिन घर से बाहर निकल रहे हैं.
लोगों के बीच उहापोह की स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग नेमंगलवार को एक अधिसूचना के जरिए ये स्पष्ट कर दिया है कि किन लोगों को पास की जरूरत नहीं है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पटना नाउ को बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को ऑफिस आने- जाने के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी. वे अपने परिचय पत्र के आधार पर ही ऑफिस आ-जा सकेंगे. इस बारे में सभी डीएम और एसएसपी/एसपी को इसका अनुपालन कराने का निर्देश परिवहन सचिव ने दिया है. उन्होंने बताया कि लॉक डाउन में कार्य कर रहे सरकारी, बैंक, मेडिकल एवं अतिआवश्यक सेवा में लगे कर्मियों को पास की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि परिचय पत्र ही उनका पास होगा.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी.
इनके अलावा-
#पटना उच्च न्यायालय , जिला व्यवहार न्यायालय, केंद्र और राज्य सरकार के अनुमान्य कार्यालयों, केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, बैंकों, राज्य के विभिन्न बोर्ड /निगम / सोसायटी , विभिन्न आयोग, के पदाधिकारी / कर्मी यदि कार्यालय आने जाने हेतु अपने निजी वाहन (दोपहिया/ चार पहिया) का उपयोग करते हैं तो उन वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि उनके पास अपने कार्यालय का आइडेंटी कार्ड हो। ऐसे वाहनों को आईडेंटिकार्ड के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी.
#आवश्यक सेवाएं जैसे विधुत आपूर्ति,टेलीकॉम, मोबाइल नेटवर्क , डेयरी उद्योग, बैंक, एटीएम , नगर निकाय कर्मी,चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरण, रेलवे एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के निजी वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी. इन्हें पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी.
#सरकारी व निजी अस्पताल , लैब, दवा दुकान ,डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों को भी आइडेंटीटी कार्ड पर जाने की अनुमति होगी.
#मीडिया कर्मियों को पूर्वत उनके वैध पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी.
#सभी मालवाहक वाहन, कृषि उत्पादों, पशु उत्पाद आदि की ढुलाई में संलग्न मालवाहक वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी.
राजेश तिवारी