बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा राय की रिहाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बच्चा राय को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत रद्द करने की मांग की थी. बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बच्चा राय को जमानत देने के पीछे पटना हाईकोर्ट ने कोई आधार नहीं दिया और बच्चा राय के जेल के बाहर रहने से ट्रायल प्रभावित हो सकता है.
बिहार सरकार ने दायर याचिका में यह भी कहा है कि बिहार टाॅपर घोटाले का बच्चा राय मास्टरमाइंड है और इसने पूरी बिहार के एजुकेशन सिस्टम को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है. बता दें कि बिहार टॉपर घोटाला सामने आने के बाद SIT ने बच्चा राय के खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी, फर्जी कागजात तैयार करने और संपत्ति का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया था. SIT सूत्रों के मुताबिक बच्चा राय के बैंक एकाउंट में 73 लाख रुपये से ज्यादा की राशि जमा है.
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इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा राय की रिहाई पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उसकी जमानत रद्द कर दी जाए. कोर्ट के नोटिस का बच्चा राय को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करना होगा. सुप्रीम कोर्ट 20 मार्च को मामले पर अगली सुनवाई करेगा.