इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से आ रही है. पटना हाई कोर्ट में ब्लाइंड एसोसिएशन के केस का निपटारा हो गया है. पटना हाईकोर्ट ने इस मामले मैं फैसला सुनाते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15 दिन के लिए आवेदन करने का मौका दिया है.
बिहार सरकार दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण देने के लिए राजी है. इसके साथ-साथ पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि इस बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. आपको बता दें कि पिछले करीब 6 महीने से बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई थी. बिहार में करीब 1,21,000 प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण का नियोजन अब जल्द से जल्द पूरा होने की संभावना बढ़ गई है.
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