करीब 2 साल से छठे चरण के नियोजन को पूरा होने का इंतजार कर रहे बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है. बिहार सरकार द्वारा चीफ जस्टिस से ब्लाइंड केस की मेंशनिंग का अनुरोध किए जाने के बाद पटना हाईकोर्ट ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन के मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की डेट निर्धारित की है. 28 मई को सबसे पहले नंबर पर इसी मामले को रखा गया है.
बिहार सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ब्लाइंड फेडरेशन की मांग मानने को तैयार है. ब्लाइंड फेडरेशन ने शिक्षक नियोजन में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण को लागू करने की मांग की थी. बिहार सरकार इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बाद हाईकोर्ट से यह गुजारिश करेगी कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाए.
संभावना जताई जा रही है कि पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट होने के बाद शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर लगा रोक हटा ले. इसके बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के करीब 90762 पदों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के करीब 30020 पदों पर छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी.
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