बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. पटना नाउ आपको सबसे पहले यह खबर दे रहा है. पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार की ओर से आज केस की मेंसनिंग हो गई है. सरकार ने पटना हाईकोर्ट से करीब एक लाख 21 हजार माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने के लिए अनुरोध किया है. एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने एक बार फिर इस मामले में चीफ जस्टिस से शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया. उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर आश्वासन दिया है कि नेत्र दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. ब्लाइंड एसोसिएशन ने रिट याचिका दायर की थी कि बहाली में दिव्यांग के लिए निर्धारित 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित कराया जाए. इसी याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दिया था. इस कारण बहाली की पूरी प्रक्रिया स्थगित हो गई थी.
उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि इस वर्ष मार्च में ही मामले की सुनवाई निर्धारित थी,लेकिन होली की छुट्टी व कोरोना के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. महाधिवक्ता ने इस मुद्दे पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया.

उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि याचिकाकर्ता ब्लाइंड एसोसिएशन की मांग सरकार ने मांग ली है, इसलिए पूरी बहाली को रोके रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इस पर चीफ जस्टिस ने कोर्ट मास्टर को सम्बंधित फाइल पेश करने का निर्देश दिया. उम्मीद है कि जल्दी सुनवाई के बाद शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा.




राजेश तिवारी

By dnv md

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