प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बदलाव
सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी करेंगे शिक्षक पद के लिए आवेदन
मेधा सूची में नहीं जुड़ेगा टीईटी/सीटीईटी का अंक
गौर से देखिए नयी नियमावली
बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. सरकार ने जो नया सेवा शर्त लागू किया है उसमें इस बात का उल्लेख है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली में सिर्फ बिहार के निवासी ही आवेदन कर पाएंगे. इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव मेधा अंक को लेकर किया गया है. मेधा अंक शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री का परसेंटेज, मैट्रिक का प्राप्तांक प्रतिशत और इंटर का प्राप्तांक प्रतिशत को जोड़कर बनेगा. अब शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक मेधा अंक में नहीं जुड़ेगा. हालांकि यह नियम नई बहाली में मान्य होगा. वर्तमान में छठे चरण का शिक्षक नियोजन चल रहा है इसमें नीचे दिए गया मेधा सूची निर्माण का नियम लागू होगा.
शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में 6-8 की मेधा सूची में भी परिवर्तन किया गया है. अब नए नियमावली के तहत केवल स्नातक स्तर का प्रतिशत मार्क्स और शिक्षक प्रशिक्षण का प्राप्तांक प्रतिशत यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया जाएगा जो प्राप्त प्रतिशत होगा वही मेघा अंक कहलाएगा. लेकिन इसके पहले स्नातक लेवल के शिक्षक नियोजन में मैट्रिक ,इंटर , स्नातक और शिक्षण प्रशिक्षण के प्राप्तांक प्रतिशत को जोड़कर 4 से भाग दिया जाता था.
राजेश तिवारी