बिहार के नियोजित शिक्षकों का इंतजार लंबा होता दिख रहा है. पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है. गुरुवार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने कहा कि विभाग को हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी मिल गई है और अब इस मामले में सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी.
महाजन ने कहा कि इस मामले में सरकार का रुख साफ है कि नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह सुविधाएं नहीं दी सकतीं. बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने का फैसला सुनाया है.
इससे पहले शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने भी संकेत दिए थे कि नियोजित शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया पूरी तरह अलग है और इसलिए इन्हें सारी सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं.
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