बिहार में कर्फ्यू की नई समय सीमा लागू

बिहार के लोग बड़ी बेसब्री से आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक पर नजर बनाए हुए थे. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद सरकार ने बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू की अवधि में बदलाव किया है.

अब शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. जबकि बिहार में तमाम दुकानें शाम 4:00 बजे तक बंद हो जाएंगी. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय शाम 4:00 बजे तक बंद हो जाएंगे. ये आदेश 29 अप्रैल से 15 मई तक लागू होगा. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद जानकारी देते हुए बिहार के विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने बताया कि फल सब्जी की दुकानों को ठेला पर लगाने की अनुमति रहेगी. रेस्टोरेंट और होटल से टेक होम सर्विस रात 9:00 बजे तक उपलब्ध होगी. शादी समारोह के लिए रात 10:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और इसमें 50 व्यक्ति अधिकतम शामिल हो सकते हैं. जबकि अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की सीमा तय की गई है. डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा 144 धारा का इस्तेमाल किया जाएगा और इसका उल्लंघन करने पर आपदा अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.




बिहार सचिवालय

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 25 फ़ीसदी कर्मचारी ही प्रति दिन उपस्थित होंगे. इसके अलावा सभी कर्मचारियों और संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि अब जिन लोगों की मौत कोरोना की वजह से या कोरोना के लक्षण की वजह से होगी उनके अंतिम संस्कार का पूरा खर्च सरकार उठाएगी.

आवश्यक सेवाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ई-कॉमर्स सर्विस, हेल्थ सर्विस, फल सब्जी को ठेले पर बेचना और निर्माण कार्य पर रोक नहीं रहेगी.

राजेश तिवारी

By dnv md

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