
बिहार सरकार ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए 6 जनवरी को एक नया आदेश जारी किया है जिसके अनुसार राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग समेत तमाम शिक्षण संस्थान को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया है. कोविड-19 संक्रमण की बेलगाम रफ्तार को देखते हुए सरकार को अपने पूर्व के निर्णय में संशोधन करना पड़ा है. स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थानों में कार्यालय में शिक्षकों और कर्मियों की 50 फ़ीसदी तक उपस्थिति सीमित रखने का निर्देश भी जारी किया गया है.

बता दें कि बिहार में गुरुवार को एक बार फिर संक्रमण में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. कुल 2379 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं. पटना में 1407, गया में 177 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं. यही वजह है कि सरकार को अब हाई स्कूल और कॉलेज के साथ तमाम शिक्षण संस्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लेना पड़ा है. 6 जनवरी से ही बिहार में कई तरह के प्रतिबंध लागू हुए हैं जिनमें रात 10:00 से सुबह 5:00 तक नाइट कर्फ्यू और बाजार शाम 8:00 बजे तक बंद करने का आदेश शामिल है. इसके पहले कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान भी बंद हो चुके हैं.
पटना जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों/ विद्यालयों में टीकाकरण की तिथि निर्धारित है, उनमें टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा. विद्यालय खुलेंगे , बच्चे भी आएंगे. टीकाकरण होने तक परिवहन के साधन भी अनुमान्य होंगे.
राजेश तिवारी