अवैध डीजल बसों पर 2 लाख का जुर्माना

पटना।। पटना में डीजल से चलने वाले बसों पर सरकार द्वारा रोक लगाई जा चुकी है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसी बसें चल रही हैं. मीडिया में लगातार खबर चलने के बाद परिवहन विभाग की आंख खुली है. मंगलवार को अवैध रुप से परिचालित डीजल सिटी बसों पर कार्रवाई के लिए सघन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान पटना नगर निगम और दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ नगर परिषद् क्षेत्र के विभिन्न रुटों पर डीजल बसों के परिचालन की जांच की गई. यह जांच जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा किया गया.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि डीजल चालित सिटी बसों से होने वाले वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 30 सितंबर 2023 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद् एवं फुलवारी शरीफ नगर परिषद् क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित सिटी बसों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है.




राज्य परिवहन आयुक्त डॉ आशिमा जैन ने बताया कि अब तक चलाये गए विशेष अभियान के दौरान पटना नगर निगम, फुलवारी शरीफ, दानापुर और खगौल नगर परिषद् क्षेत्रों में अवैध रुप से परिचालित किये जा रहे कुल 32 डीजल सीटी बसों पर 2 लाख 17 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. डीजल चालित सिटी बस के चालकों को हिदायत दी गई कि दोबारा परिचालन किये जाने पर डाइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा एवं वाहन भी जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी. यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

प्रतिबंधित क्षेत्रों में डीजल चालित सिटी बसों के परिचालन किये जाने पर मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना वसूला जायेगा. दोबारा इसका उल्लंघन किये जाने पर उक्त वाहन का परमिट एवं संबंधित वाहन के चालक का चालक अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.

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By dnv md

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