मुन्ना साई के हत्यारों को उम्र कैद

By Amit Verma Feb 7, 2017

आरा के बहुचर्चित मुन्ना साई हत्याकांड में मंगलवार को फैसला आ गया. सबसे तेज कार्रवाई वाले इस कांड में आरा पुलिस ने हत्या के तुरंत बाद हथियार बरामद कर लिया था और साथ ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया था.




इस मामले में आरा के ADJ 3 कोर्ट ने मंगलवार को पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है . साथ ही सभी पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

बता दें कि 9 जुलाई 2016 को व्यवसायी मुन्ना साई की आरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले को लेकर आरा में काफी हंगामा हुआ था. लेकिन स्पीडी ट्रायल के तहत मामले में दोषियों को महज 6 महीने में ही सजा मिल गई.

मुन्ना साई की हत्या बीते वर्ष 2016 में 9 जुलाई की सुबह हुयी थी. ह्त्या के बाद मुन्ना साईं के छोटे भाई अंजय प्रसाद उर्फ़ गुडु ने आरोपितों के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी. आरोपितों में रविंद्र प्रसाद उर्फ़ नेपाली, उसका भाई सोनू प्रसाद,सन्नी प्रसाद और नेपाली का साला चंदन प्रसाद शामिल थे.

वही जांच क्रम में पुलिस ने कौशल कुमार श्रीवास्तव उर्फ़ बिट्टू को पांचवें आरोपित के रूप में शामिल किया था. यह पांचवा आरोपी वह शख्स है जिसने आरोपितों को हथियार सप्लाई किया था। इस बात का खुलासा आरोपितों ने पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में किया था.

डेढ़ माह में पुलिस ने कोर्ट में की थी चार्जशीट दायर
मुन्ना साईं समाज के कितने लोकप्रिय ब्यक्ति थे इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज डेढ़ महीने में ही पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया था. ये चार्जशीट इस मामले में पुलिस की सक्रियता और तत्परता को पुख्ता करते हैं. लेकिन बावजूद इसके फैसला आने में सात माह लग गए. जबकि इस मामले को पुलिस के अनुरोध स्पीडी ट्रायल के अधीन रखा गया था.

कोर्ट ने दर्ज किये थे 14 गवाहों के बयान
तृतीय अपर जिला सत्र न्यायालय में चल रहे इस ट्रायल के दौरान कोर्ट ने 14 गवाहों का बयान दर्ज किया था. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से दो और अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किये गए थे.

 

रिपोर्ट- आरा से ओपी पांडे

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