आरा हूच केस में आज कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा दे दी है. मामला वर्ष 2012 का है जब 7 दिसंबर को चार दिनों के भीतर 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी. इस मामले ने पूरे बिहार को झकझोड़ दिया था. मामले में कुल 15 लोगों को आरोपित किया गया था.
इन सभी 15 लोगों (राकेश कुमार, उपेंद्र कुमार सिंह, सरोज प्रसाद, पप्पू चौधरी, मनोज कुमार यादव, मोहन साह, संजय सिंह, संजय बहादुर, मनोज सुधी, उपेंद्र कुमार, सनोज यादव, अशोक कुमार राय, मंटु सिंह, राकेश, भास्कर सिंह) में से 14 को आरा कोर्ट ने SC-ST एक्ट के तहत आजीवन कारावास, धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या मामले में 10-10 साल की सजा और धारा 328 के तहत 5 वर्ष की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने 47A एक्साइज एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 2 साल और 5 हजार रुपये की सजा सुनाई. कोर्ट के मुताबिक, ये सभी सजा साथ-साथ चलेगी.
इस कांड के एक आरोपी उदवंतनगर के तत्कालीन जदयू प्रखंड अध्यक्ष राकेश सिंह की सेल्फी की खबर पटना नाउ ने प्रमुखता से दिखाई थी. दरअसल ये सेल्फी विद् सीएम नीतीश पिछले साल अक्टूबर में वायरल हो गई थी. तब आनन-फानन में जदयू ने राकेश सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया था.
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आरा से ओपी पांडे