चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने सरकार से कानूनों में संशोधन की मांग की है. चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक दल 2,000 रुपये से ज्यादा के चंदों का स्रोत बताएं. सरकार को भेजे अपने सुझाव मेंआयोग ने कहा है कि पार्टियों को 2 हजार रुपये से ज्यादा के ‘गुप्त’ चंदे मिलने पर रोक लगनी चाहिए.राजनीतिक दलों द्वारा अज्ञात स्रोतों से चंदा लेने पर किसी तरह की संवैधानिक या कानूनी रोक नहीं है, लेकिन इस पर ‘अप्रत्यक्ष आंशिक प्रतिबंध’ जरूर हैं. जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के सेक्शन 29 सी के तहत पार्टियों के लिए 20 हजार रुपये से ज्यादा के चंदों का स्रोत बताना जरूरी है. चुनाव आयोग ने सरकार को चुनाव सुधार को लेकर जो प्रस्ताव भेजे हैं उनके मुताबिक खा है कि अज्ञात स्रोतों से 2 हजार रुपये या इससे ज्यादा के चंदों पर रोक लगनी चाहिए .