अब हाइवे के किनारे शराब किसी भी हाल में नहीं बिकेंगी .यह आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है .कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राज्यमार्गों पर शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है.साथ ही हाइवे के किनारे की शराब की दुकानों के लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा ,यह आदेश 1 अप्रैल से लागू होगा .31 मार्च के बाद से लाइसेंस भी निर्गत नहीं किए जाएंगे . इसके साथ ही अदालत ने हाइवे पर शराब की ब्रिकी पर भी रोक लगा दी है. अब हाइवे पर शराब नहीं मिलेगी. ये फैसला सीजेआई टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे से शराब की दुकानों को हटाने के निर्देश हैं और इसकी अखिरी समय सीमा एक अप्रैल रखी है. कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब नेशनल और स्टेट हाइवे पर शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा. 31 मार्च तक जिन दुकानों को लाइसेंस मिला हुआ है वो चलती रहेंगी. 1 अप्रैल 2017 से किसी भी हाइवे पर शराब की दुकानें नज़र नहीं आएंगी.