सरकार के अड़ियल रवैए से लटकी शिक्षकों की ट्रांसफर- पोस्टिंग

पटना हाइकोर्ट ने ट्रांसफर प्रक्रिया पर रोक लगाई

सरकार ने ट्रांसफर प्रक्रिया स्थगित की




पटना।। शिक्षा विभाग के अड़ियल रवैए की वजह से शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रक्रिया लटक गई है. पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है. इधर हाईकोर्ट के स्टे के बाद अब बिहार सरकार ने खनन फानन में ट्रांसफर प्रक्रिया को स्थगित करने की घोषणा की. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा- ‘ट्रांसफर पॉलिसी को फिलहाल स्थगित किया गया है. उन्होंने कहा कि अब पांच बार सक्षमता परीक्षा लेने के बाद ही ट्रांसफर शुरू होगा. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन किया जाएगा. नए सिरे से नीति बनाई जाएगी.

बता दें कि औरंगाबाद के शिक्षक नीरज पांडेय सहित कुल 13 शिक्षकों की ओर से पॉलिसी का विरोध करते हुए 18 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिस पर आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाते हुए सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि ‘राज्य सरकार मनमाने ढंग से चॉइस ऑप्शन दे रही है. सरकार शिक्षकों को गुमराह कर रही है. नियम के तहत आवेदन नहीं लिया जा रहा है.’ दरअसल, महिला शिक्षकों के लिए पंचायत चॉइस का ऑप्शन दिया गया है, जबकि पुरुषों के लिए अनुमंडल का. जिसका विरोध हो रहा है.

pncb

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