दिल्ली।। केंद्र सरकार ने कोचिंग क्लासेज पर बड़ा फैसला लिया है. गुरुवार 18 जनवरी 2024 को केन्द्र सरकार ने निजी कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है. नये गाइडलाइंस के अनुसार 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी कोचिंग क्लास नहीं जा सकते. सरकार ने कहा है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है.
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग क्लासेज की मनमानी पर रोक लगाते हुए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि हाल के दिनों में कोचिंग के बोझ तले बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है. इसके अलावा ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होने की बात भी सामने आई है. कई कोचिंग संस्थानों में आग लगने की घटना भी हाल के दिनों में हुई है. इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से इस बात का इंतजार हो रहा था कि इन कोचिंग संस्थानों पर नकेल के लिए केंद्र सरकार सख्त गाइडलाइन जारी करे.
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कोचिंग संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकेंगे. गाइडलाइंस जारी होने के 3 महीने में नए और पुराने सभी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.
इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी बीच में ही कोचिंग छोड़ देता है तो उसे बाकी फी लौटाना होगा. अगर विद्यार्थी ने होस्टल लिया है तो होस्टल फी भी उसे लौटाना होगा. कोचिंग में ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले फैकल्टी नियुक्त नहीं होंगे. कोचिंग संस्थान अभिभावकों को भ्रामक वादे, अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं. कोचिंग 16 साल से कम उम्र के छात्र का इनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं. इनरोलमेंट केवल सेकेंड्री स्कूल की परीक्षा के बाद ही किया जाएगा. नैतिक अपराध के दोषी शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जाएगा. काउंसलिंग सिस्टम के बगैर किसी कोचिंग को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा. कोचिंग को अपनी वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, कोर्स पूरा होने की अवधि, हॉस्टल सुविधाओं, फीस की जानकारी देनी होगी.