पंकज जी समेत 18 लोगों को जमानत
चार माह से ज्यादा रह गए जेल में,न्याय विलंबित हुआ
पटना हाई कोर्ट के बेंच जस्टिस प्रभात कुमार झा ने पंकज जी समेत 18 लोगों को जमानत दे दिया.अदालत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इसके पहले जमानत पर विचार करते हुए जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह सिंह की अदालत ने फौजदारी मसले पर विचार करते के क्रम में विवादित जमीन पर पुराने दीवानी मामले की जानकारी मांग कर जमानत के निर्णय को क्यों टाल दिया .
इस मामले एडवोकेट अमरेन्द्र वर्मा हैं. विपक्ष में सरकारी वकील के अलावे भूस्वामी परिवार से भी वकील हैं. जस्टिस झा ने भूस्वामी की वकील की इस अपील को किनारे कर दिया की पंकज जी समेत गिरफ्तार किये गए लोगों को दावे की जमीन पर जाने से रोकने का आदेश दिया जाए .आपको बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 1974 आंदोलन के सेनानी रहे पंकज को सरकारी प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ा । पंकज बिहार राज्य भूमि सुधार व राजस्व विभाग द्वारा गठित भूमि सुधार कोर कमिटी के सदस्य हैं. वह गरीबों-भूमिहीनों के पक्ष में बने भूमि सुधार कानूनों को लागू कराने हेतु विगत दो दशकों से लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से आन्दोलनरत हैं.
इससे पहले बगहा पुलिस ने इन लोगों सहित सभी 23 लोगों पर लादे गए मुकदमों का सुपरवीजन कर दफा ३०७ को वापस ले लिया . इस आशय की जानकारी देते हुए प्रियदर्शी चक्रवर्ती ने बताया कि आगे हम झूठे मुकदमें ,विलम्ब से न्याय ,पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया के साथ साथ राज्य में गरीब वर्गों के संघर्ष के प्रति सरकार की समीक्षा के लिए एक दुसरे से साझा करेंगे.