पटना।। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार लोक सेवा आयोग से आ रही है. बिहार लोक सेवा आयोग इसी महीने विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है जिसमें आठ लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है.
लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद अभ्यर्थियों के मन में आशंका हो गई है कि शायद विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 स्थगित हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 के लिए डिसक्वालीफाई घोषित कर दिया है. इस आदेश के बाद सीबीएसई ने बीएड अभ्यर्थियों का कक्षा 1 से 5 तक का सीटीईटी का रिजल्ट रद्द कर दिया है जिसके बाद यह तय हो गया था कि ये अभ्यर्थी अब प्रारंभिक कक्षा के लिए अयोग्य हो चुके हैं. हालांकि इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि परीक्षा को स्थगित करने का कोई विचार आयोग के पास नहीं है और आज अतुल प्रसाद ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि बीपीएससी हर हाल में इस परीक्षा का आयोजन करेगा.
उनके ट्वीट से ये स्पष्ट है कि जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोग्य हो चुके हैं वे इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे लेकिन बाकी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगा. यानी बीपीएससी ने अब यह मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो अभ्यर्थी प्रारंभिक कक्षा में पढ़ाने के लिए अयोग्य घोषित हो चुके हैं और जिनका सर्टिफिकेट तक सीबीएसई ने रद्द कर दिया है वह इस भर्ती परीक्षा के लिए भी अयोग्य हो गए हैं. हालांकि इसके बाद जिन बीएड अभ्यर्थियों ने टी आर ई परीक्षा (1-5) के लिए आवेदन किया है और आवेदन शुल्क जमा किया है इस बारे में बीपीएससी की ओर से स्पष्टीकरण आना अभी बाकी है.
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