आज नोट बदलने का अंतिम दिन
कल से बैंक में जमा कर सकते हैं पुराने नोट
30 दिसंबर तक ही नोट बैंक करेंगे स्वीकार्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की रात 8 बजे जब 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया तब पुरे देश में नोटबंदी से अफरातफरी मच गई थी लेकिन कुछ जगहों को अपवाद की सूची में भी रखा गया जिनमें ज्यादातर सरकारी सेवाएं शामिल थीं, जिनके लिए लोग लोग पुराने नोट दे सकते थे. बैंकों में लम्बी कतारें लगी एटीएम के बाहर लाइन सब लोग परेशान दिखे . आज 24 नवंबर की आधी रात से इन जगहों पर भी पुराने नोट नहीं लिए जाएंगे, बशर्ते सरकार इसकी मियाद नहीं बढ़ाए. इसके बाद आप दो हजार और पांच सौ रुपये के नए नोटों और 100 और उससे नीचे के छोटे नोटों से ही भुगतान कर पाएंगे. हालांकि, उन जगहों पर आप क्रेडिट/डेबिट कार्ड और अन्य डिजिटल तरीकों से भी भुगतान कर सकते हैं, जहां इनकी सुविधा हो. वहीं, किसानों को 500 रुपये के पुराने नोटों से बीज खरीदने की छूट मिली रहेगी. हालांकि, पुराने नोटों को आप 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट में जमा करा सकते हैं.
आधी रात से कहां-कहां नहीं लिए जाएंगे पुराने नोट
सरकारी अस्पताल, दवा दुकान, पेट्रोल पंप, बिजली-पानी बिल, ट्रेन, हवाई जहाज और मेट्रो टिकट, रेलवे कैटरिंग और स्मारकों के टिकट, दूध केंद्र, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शवदाह गृह और कब्रिस्तान, स्थानीय निकायों के पेंडिंग बिल या टैक्स, कोर्ट फी, सहकारी स्टोर.
टैक्स-बिल जमा करने का भी आखिरी मौका आज
500 और 1000 रुपये के पुराने नोट से हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स, बिजली बिल सहित सभी टैक्स जमा करने का आज आखिरी मौका है.
इसके साथ वाणिज्य कर विभाग में भी टैक्स या दूसरे बकाया भुगतान के लिए व्यापारी गुरुवार शाम दफ्तर बंद होने तक पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
हाउस टैक्स-वॉटर टैक्स
500 और 1000 रुपये के पुराने नोट से गुरुवार को नगर निगम में हाउस टैक्स और जलकल में वॉटर टैक्स जमा किया जा सकेगा. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर 24 नवंबर तक बिलों के भुगतान में पुराने नोट स्वीकार करने की अनुमति दी थी. इसके तहत नगर निगम और जलकल के सभी जोनल कार्यालयों में गुरुवार शाम पांच बजे तक पुराने नोट से टैक्स जमा हो सकेंगे.
BSNL फ्रेंचाइजी पर भी पुराने नोट से रीचार्ज
बीएसएनएल ने गुरुवार रात 12 बजे तक अपने सभी वितरकों और उप वितरकों को भी पुराने नोट से रीचार्ज और टॉपअप करने की सुविधा दे दी है. ऑल इंडिया बीएसएनएल फ्रेंचाइजी असोसिएशन के पदाधिकारी शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि पहले बीएसएनएल ने सिर्फ कस्टमर केयर सेंटर्स पर यह सुविधा दी थी.
वाणिज्य कर विभाग में अलग काउंटर
वाणिज्य कर विभाग में भी टैक्स या दूसरे बकाया भुगतान के लिए लोग गुरुवार तक पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं. विभाग के अफसरों ने सभी व्यापारियों से इसके लिए अपील की है. अफसरों का कहना है कि जिन व्यापारियों को पुराने या मौजूदा टैक्स, ड्यूज, फी पेनल्टी, रिकवरी सर्टिफिकेट समेत दूसरे भुगतान करने हैं, वे पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए हर वाणिज्य कर मंडल कार्यालय विशेष काउंटर बनाकर संग्रह अमीनों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है.
एनएच पर टोल टैक्स पर छुट ख़त्म
नैशनल हाइवे पर टोल टैक्स से छूट आज रात 12 बजे तक ही है. उसके बाद आपको टोल टैक्स देना होगा.
अब चेक से 24,000 नहीं, मर्जी से निकालें पैसे
चेक से हफ्ते में 24,000 रुपये निकालने की सीमा गुरुवार को खत्म हो रही है. इसका मतलब तो यह है कि अब आप चेक से जितना मर्जी, पैसे निकाल सकते हैं. हालांकि, रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस में मर्जी से पैसे निकालने की बात नहीं कही गई है. रिजर्व बैंक के मुताबिक 24 नवंबर के बाद इस पर दुबारा विचार होगा. यानी, हो सकता है कि आज के बाद भी 24,000 रुपये से ज्यादा निकालने की अनुमति नहीं मिले. हो सकता है इसकी सीमा 24,000 रुपये से बढ़ा दी जाए या फिर पुराना नियम ही लागू हो जाए.
ये सुविधाएं रहेंगी जारी
पेट्रोल पंप पर लगे एसबीआई के पीओएस मशीनों से हर दिन 2000 रुपये मिलते रहेंगे.
बिग बाजार में डेबिट कार्ड से हर दिन 2000 रुपये मिलते रहेंगे.
किसान 500 रुपये के पुराने नोटों से बीज अब भी खरीद सकेंगे.
शादी के लिए 2.5 लाख रुपये निकाल पाने की सुविधा बनी रहेगी.
एयरपोर्ट्स पर पार्किंग चार्ज से छूट 28 नवंबर तक बनी रहेगी.