पटना।। बिहार के हर आम और खास लोगों के साथ मैरिज हॉल और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी यह खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब राज्य के किसी भी जगह पर शादी विवाह, सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले पुलिस को जानकारी देनी होगी.
विशेष रूप से आयोजक को पुलिस के पास लिखित में यह बताना होगा कि उनके कार्यक्रम में लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार के साथ प्रदर्शन या फायरिंग होने पर आयोजक खुद जिम्मेदार होंगे. बिहार पुलिस के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) संजय सिंह ने बताया कि उन्हें इस बात का आश्वासन देना होगा कि उनके कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग की घटना नहीं होगी. हाल के समय में हर्ष फायरिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए बिहार पुलिस ने अब इस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है. किसी भी स्थिति में हर्ष फायरिंग की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी चाहे इस फायरिंग से कोई घायल हो या ना हो, अगर फायरिंग हुई तो आरोपित के साथ उस कार्यक्रम के आयोजक पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी.
5 महीने में नौ लोगों की जा चुकी है जान
बिहार के लॉ एंड आर्डर एडीजी संजय सिंह ने बताया कि 2022 में ऐसे 99 केस दर्ज हुए थे. इसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और 36 लोग जख्मी हुए थे. इन मामलों में 120 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था. 18 हथियार जब्त किए गए थे और 8 हथियारों के लाइसेंस को रद्द किया गया था. वहीं इस साल 31 मई तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. कुल 13 लोग जख्मी हुए हैं. 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तीन हथियार भी जब्त किए गए हैं.
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