जाति आधारित गणना पर पटना हाइकोर्ट की अंतरिक रोक फिलहाल जारी रहेगी. बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहत देने से इंकार कर दिया है. अब 3 जुलाई को पटना हाईकोर्ट में ही इस मामले की अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के द्वारा लगाई गई जाति गणना पर रोक हटाने से इंकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला ऐसा नहीं है कि इस पर तुरंत सुनवाई की जाए. अगर 14 जुलाई तक इस मामले पर पटना हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की अंतरिम रोक को हटाने से इंकार करते हुए कहा कि इस बात की जांच करनी होगी कि कहीं यह कवायद सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना तो नहीं है. बता दें कि पटना हाइकोर्ट ने जातीय गणना को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाने का आदेश दिया था और 3 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की थी. जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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