अंतरजिला ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग का आदेश जारी

बिहार में हजारों की संख्या में शिक्षक कई वर्षों से अंतर जिला ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं. इंतजार कर रहे शिक्षकों में नवनियुक्त लगभग 42000 शिक्षक भी शामिल हैं, हालांकि फिलहाल उन्हें तीन साल तक इंतजार करना पड़ सकता है. इनके अलावा हजारों नियोजित शिक्षकों को भी अब तक सेवा शर्त और ट्रांसफर संबंधी आदेश जारी नहीं होने की वजह से इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन शिक्षा विभाग ने राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के जिला संवर्ग और 34540 कोटी के शिक्षकों के लिए अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर आदेश जारी कर दिया है.

प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से जिला संवर्ग के तहत 31 मार्च तक रिक्त हो रहे पदों की जानकारी मांगी है, यह जानकारी 13 जनवरी तक उन्हें शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा देना है. इस बीच 34540 कोटि और जिला संवर्ग के प्राथमिक शिक्षकों को 25 जनवरी तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास अंतर जिला ट्रांसफर हेतु आवेदन देने का निर्देश दिया गया है. शिक्षकों से प्राप्त आवेदन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी 31 जनवरी तक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में जमा करेंगे.




Transfer Application format

ट्रांसफर आवेदन का फॉर्मेट भी विभाग ने जारी किया है और यह स्पष्ट किया है कि आवेदन में दिया गया कोई भी स्थान खाली नहीं रहना चाहिए. इसके अलावा वही शिक्षक आवेदन देने के पात्र होंगे जिनके सर्टिफिकेट की कोई जांच नहीं चल रही हो. अन्तरजिला स्थानान्तरण हेतु केवल उन्हीं मामलों पर विचार किया जायेगा जो समान विषय के हैं. उदाहरणस्वरूप उर्दू भाषा के सहायक शिक्षक को अन्य जिले के उर्दू भाषा के शिक्षक के विरुद्ध ही अन्तर जिला स्थानान्तरण किया जायेगा. अतः आवेदनों को अग्रसारित करते समय सामान्य / उर्दू / शारीरिक शिक्षा कोटि का स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में किया जाय.

आवेदन के साथ दिए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स

अंतरजिला स्थानान्तरण से संबंधित आवेदन विहित प्रपत्र (संलग्न) में संगत कागजातों यथा सेवापुस्ति, नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, वरीयता खोने से संबंधित घोषणा, शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रति (जो नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो) एवं दो स्वअभिप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ के साथ प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा.

नियोजित शिक्षकों को और कितना इंतजार करना होगा!

नियोजित शिक्षकों की बात करें तो कई वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाएं और दिव्यांग के अलावा पुरुष शिक्षक भी अंतर जिला ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं. मुजफ्फरपुर में कार्यरत और वर्षों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहीं शिक्षिका माया राज ने पटना नाउ को बताया कि नियोजित शिक्षकों के लिए अंतर जिला ट्रांसफर का मौका दिए जाने को लेकर वर्ष 2020 में शिक्षा विभाग ने सेवा शर्त नियमावली जारी की थी. लेकिन ट्रांसफर से संबंधित आदेश अब तक शिक्षा विभाग ने जारी नहीं किया है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन के जरिए अंतर जिला ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी ट्रांसफर में महिलाओं और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी. जानकारी यह भी मिल रही है कि पूर्व घोषित सेवा शर्त में सरकार कुछ बदलाव भी करेगी जिसके तहत पुरुष शिक्षकों को भी आसानी से एक बार अंतर जिला ट्रांसफर की सुविधा मिल सकती है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे. हालांकि फिलहाल इसमें कुछ महीनों की देरी हो सकती है क्योंकि सबसे पहले जिला संवर्ग के शिक्षकों का तबादला होना है.

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By dnv md

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