बिहार में ऐसे हजारों प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जिनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है या किसी अन्य वजह से दो या दो से अधिक स्कूल एक ही स्कूल की बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं. ऐसे स्कूलों को लेकर बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक ऐसे विद्यालयों को एक ही विद्यालय में मर्ज किया जाएगा और अतिरिक्त शिक्षकों को अन्य जगहों पर ट्रांसफर किया जाएगा.
प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने पटना जिला को छोड़कर अन्य सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है कि जिन जिलों से ऐसे स्कूलों की लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई है उनकी लिस्ट विभाग द्वारा दिए गए 22 कॉलम के प्रपत्र में भरकर जल्द से जल्द सॉफ्ट और हार्ड कॉपी के जरिए विभाग को भेजी जाए ताकि आगे ऐसे स्कूलों के संविलय की कार्रवाई की जा सके.
pncb