बिहार के शिक्षा विभाग ने नये नियोजित शिक्षकों की मांग मान ली और अधिसूचना जारी कर दिया है. बिहार सरकार ने सोमवार को उन नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन संरक्षण का लाभ दिया है जो पहले से कार्यरत हैं और नयी बहाली में किसी और नियोजन इकाई में चयनित हुए हैं.
शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार बिहार पंचायत नगर निकाय शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशत) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के आलोक में शिक्षक नियोजन हेतु प्रकाशित अधिसूचना संख्या 864 दिनांक 05.07.2019 अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों द्वारा अनुरोध किया गया है कि अन्य नियोजन इकाई में चयन के उपरांत पूर्व की सेवा अवधि के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाय.
बिहार पंचायत / नगर निकाय शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के नियम-17 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के निर्णयानुसार शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के क्रम में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी. उक्त नियमावली एवं इस क्रम में निर्गत विभागीय मार्ग निदेश अधिसूचना संख्या 429 दिनांक 24.11.2014 में दी गई व्यवस्था के आलोक में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को अन्य नियोजन इकाई में चयनित होने के उपरांत वेतन संरक्षण का लाभ दिये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश निम्नवत् निर्धारित किया जाता है – 1 वेतन संरक्षण का लाभ मात्र वैसे शिक्षकों को ही देय होगा, जिन्होंने अन्य नियोजन इकाई में नियुक्ति हेतु संबंधित नियोजन इकाई के सचिव की अनुमति से आवेदन किया हो.
पूर्व पद पर कार्य करने की अंतिम तिथि तक का सेवा सत्यापन संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षक के सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा तथा अन्य नियोजन इकाई में नियुक्ति होने की स्थिति में सेवा पुस्तिका जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक होगा.पूर्व नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त कर नये नियोजन इकाई में उपस्थापित करना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है कि संबंधित शिक्षक के पूर्व पद पर प्राप्त अंतिम वेतन का प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना ) द्वारा निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर नवनियुक्त शिक्षक का वेतन निर्धारण संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा नियमानुसार किया जायेगा.
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था इस शर्त के साथ लागू होगी कि संबंधित शिक्षक / शिक्षिका के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिनके आधार पर पूर्व में नियुक्ति हुई थी, उन प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूर्व नियोजन इकाई एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के माध्यम से हो चुका हो.
pncb