जमानत के लिए भरी 25000 की राशि
आरा, 8 अप्रैल. अपने इंकलाबी रूप के लिए प्रदेश तक में चर्चित भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल फिर से बेल टूटने के मामले में एक बार चर्चा में हैं. दरअसल अपने राजनीतिक करियर के दौरान जनता के हित में आवाज उठाने और रोड जाम करने के कारण भी अनपर कई मुकदमे दर्ज हैं. लेकिन इस बार वे चर्चा में हैं एक केस में बेल टूट जाने के कारण, जिसमें कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है. हालांकि आज उन्होंने कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करते हुए ₹25000 का मुचलका भरकर छूटे.
क्या है मामला?
सिविल कोर्ट आरा के कोर्ट ADJ3 कोर्ट में भाकपा माले विधायक में मनोज मंजिल ने STR 72/14 और STR 123/19 के केस में बेल टूटने के मामले में ADJ3 के कोर्ट मे सरेंडर किया. कोर्ट ने 25000 की जमानत राशि मंजूर किया और फिर कोर्ट द्वारा उन्हें राहत मिली. विधायक के अधिवक्ता कामेश्वर सिंह और अमित कुमार बंटी ने बताया पिछले दिनों ADJ3 कोर्ट में अनुपस्थित रहने के कारण बेल टूट गया था. माले विधायक ने धारा 317 काम के कारण अनुपस्थित रहने की इजाजत मांगी थी. विधायक ने इसके लिए कोर्ट को एक आवेदन भी दिया था, जिसे कोर्ट ने दिनांक 06 अप्रैल 2022 को निरस्त कर दिया था.
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