35 प्रतिशत महिला प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक
एक माह के अंदर विज्ञापन होगी प्रकाशित
प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 रुपए निर्धारित
प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 35,000 रुपए निर्धारित
बिहार में 45,852 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक बहाली के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी. शिक्षा विभाग इस साल यानी दिसंबर के अंत तक बिहार लोकसेवा आयोग को प्राथमिक विद्यालय में 40,518 प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5,334 प्रधानाध्यापक की रिक्ति भेज देगा. शिक्षा विभाग को जिलों से रोस्टर के अनुसार, रिक्ति मिल गई है. सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण प्रावधान के अनुसार 35 प्रतिशत महिला प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक होंगी.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया, ‘प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की जल्द बहाली पूरा कराने का लक्ष्य है. जिलों से दोनों पदों की रिक्ति आ गई है. अब कंपाइल होना बाकी है. संभावना है कि इस माह के अंत तक बिहार लोक सेवा आयोग को रिक्ति भेज दी जाएगी. दोनों ही पद नए संवर्ग के हैं, इसलिए रोस्टर क्लियरेंस में समस्या नहीं है. सरकार का लक्ष्य है कि अगले सत्र से स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति कर दी जाए.’
प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 रुपए निर्धारित किया गया है. यानी डीए, एचआरए सहित अन्य भत्ता जोड़कर प्रतिमाह लगभग 45 से 47 हजार रुपए मिलेंगे. प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 35,000 रुपए निर्धारित है. इसमें डीए, एचआरए सहित अन्य भत्ता जोड़ने के बाद लगभग 50 से 52 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे. बिहार लोकसेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार के अनुसार, शिक्षा विभाग से रिक्ति मिलने के बाद एक माह के अंदर विज्ञापन प्रकाशित कर दी जाएगी. विज्ञापन प्रकाशन के बाद योग्य शिक्षकों को एक माह तक आवेदन करने का मौका दिया जाएगा. आवेदन आने के बाद स्क्रूटनी कर परीक्षा आयोजन में लगभग तीन माह लग जाएंगे. माना जा रहा है कि 2022-23 सत्र में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हो जाएगी.
दोनों पदों की बहाली के लिए 150-150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे. प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होंगे. 0.25 प्रतिशत निगेटिव मार्किंग होगी. यानी चार प्रश्न के गलत उत्तर देने पर एक अंक कटेंगे। दो घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा में संबंधित हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूट से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. हालांकि, इसके लिए आवेदन लेने के बाद बिहार लोकसेवा आयोग अलग से परीक्षा में पूछे जाने वाले विषयों की जानकारी देगा. प्रधानाध्यापक का संवर्ग प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का संवर्ग जिला स्तर का होगा.
प्रधानाध्यापक का तबादला प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का तबादला जिला स्तर पर होगा. सरकार के नियमित कर्मियों की तरह इन शिक्षकों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा। 40,518 प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा. पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकेंगे. उम्र सीमा तय नहीं हैं. पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत स्नातक शिक्षक, जिनकी सेवा संपुष्ट है, यानी जो दो साल से अधिक कार्य कर चुके हैं, वे आवेदन कर सकेंगे.
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