पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 2446 दारोगा की बहाली पर रोक लगा दी है. जस्टिस पी बी बजन्थरी ने सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को ये आदेश दिया.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व बिहार राज्य सब ऑर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाबतलब किया है. कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं जो प्रारंभिक, मुख्य व शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए, लेकिन बाद में उन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची से बाहर कर दिया गया.
अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त, 2021 को प्रकाशित मेरिट लिस्ट में इन 268 अभ्यर्थियों का नाम था. उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 रहा. उसके बाद जो सूची जारी हुई, उसमें कट ऑफ मार्क्स 75 था,लेकिन इन 268 अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे.
अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि जब ये अभ्यर्थी को 75.8 के कट ऑफ मार्क्स पर सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल थे, लेकिन जब कट ऑफ मार्क्स 75 हो गया, तो इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं शामिल किया गया. इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी.
इस बारे में परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान ने पटना नाउ को बताया कि बिहार पुलिस सेवा चयन आयोग की मनमानी की वजह से पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि इसी महीने होने वाली दारोगा बहाली की परीक्षा की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए अभ्यर्थियों को उस परीक्षा पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए.
राजेश तिवारी