ऑर्डर-ऑर्डर! डॉन समेत 10 शगिर्दों को फाँसी!

खुर्शीद समेत कानून के फंदे में भोजपुर के 10 डॉन

ढाई साल बाद मिला न्याय, खुर्शीद समेत 10 को फांसी की सजा
बैग व्यवसाई हत्याकांड में कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 लोगों को फांसी की सजा
6 दिसंबर 2018 को दिनदहाड़े हुई थी बैग व्यवसायी इमरान की गोली मारकर हत्या
नगर थाना क्षेत्र के चित्रटोली रोड में घटी थी घटना




आरा,14. कहा जाता है भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नही. भगवान का दूसरा स्थान इंसाफ का मंदिर यानि कोर्ट को माना जाता है जहाँ इस धरती पर इंसानों के हक का सही फैसला होता है. कानून के इस मंदिर में भी देर होता है लेकिन अंधेर नही क्योंकि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है. इस बात को साबित किया है सिविल कोर्ट आरा की अदालत ने शहर के खूँखार डॉन खुर्शीद कुरैशी समेत 10 को फांसी की सजा सुनाकर. जिनके नाम से लोगों के पसीने छूटते थे,जिनके एक मैसेज के बाद उसे पूरा करने के लिए व्यापारी जी हुजूरी किया करते थे वैसे दहशतजदा को कानून के मंदिर ने फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया.


यह सजा बहुचर्चित बैग व्यवसायी मो. इमरान हत्याकांड में सुनाई गई. बैग व्यापारी के हत्या के ढाई बर्ष बाद अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है. सिविल कोर्ट आरा की अदालत में एडीजे-9 मनोज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खूंखार डॉन खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई है.  न्यायालय ने सभी अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओ के अन्तर्गत 2 लाख 60 हजार का जूर्माना भी लगाया.

इन्हें मिली मौत की सजा
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भादवि की धारा 387/34, 302/34, 307/34,120 (बी ) व 27 आर्म्स एक्ट तहत सभी दोषियों को सजा मुक़र्रर की है.
1) खुर्शीद कुरैशी,
2) अब्दुल्ला कुरैशी(खुर्शीद का भाई)
3) राजू खान, नाजीरगंज
4) अनवर कुरैशी, रौजा मोहल्ला
5) अहमद मियां, मिल्की मोहल्ला
6) बब्ली मियां,खेताड़ी मोहल्ला
7) तौशिफ आलम व
8) फुरचन उर्फ फुचन मियां,
9) गुड्डू मियां,रौजा का
10) शमशेर मियां,अबरपुल मुहल्ला

बैग व्यवसायी के इस चर्चित केस की सुनवाई सिविल कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रुम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अभियुक्तों की पेशी हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भुनेश्वर तिवारी, अमित कुमार गुप्ता, शिवजी सिंह, और सरकारी पीपी नगेंद्र सिंह उपस्थित थे.

जनवरी में ही दोषी पाए गए थे अभियुक्त
बताते चलें कि चर्चित बैग व्यवसायी के इस केस में इस वर्ष के प्रारंभ में ही जनवरी महीने में सिविल कोर्ट आरा ने खुर्शीद कुरैशी सहित दस आरोपितों को दोषी पाया था. एडीजे मनोज कुमार के कोर्ट ने सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक षड़यंत्र आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिये भय पैदा करने में दोषी पाया था और दोषी पाये जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपितों को पकड़कर जेल भेज दिया गया था. आरोपितों में खूँखार डॉन खुर्शीद कुरैशी का भाई अबदुल्ला भी शामिल था.
इस मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस की गयी थी. 6 दिसंबर 2018 को दिनदहाड़े धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट पर अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी. मार्केट पर कब्जा को लेकर खुर्शीद और इमरान में विवाद था. इसी विवाद की वजह से फायरिंग की सनसनीखेज घटना घटी. इस घटना के बाद रियल स्टेट का धंधा कर रहे डॉन खुर्शीद कुरैशी के पुनः जुर्म की दुनिया मे लौटने के कयास लगाए जाने लगे थे. इस घटना में दूध कटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान खान की मौत हो गयी थी. वही इमरान के भाई अकील अहमद और एक BSNL कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गये थे. उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाना में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी में कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गयी थी. पैसे देने से इंकार करने के बाद आरोपितों ने उस पर अंधाधुंध गोली चलायी जिसमें इमरान की मौत हो गयी. वही इमरान के भाई अकील अहमद समेत एक BSNL कर्मी जख्मी हो गया था.

अमित कुमार गुप्ता

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित कुमार गुप्ता ने पटना नाउ को बताया कि अधिवक्ता भुवनेश्वर तिवारी जी के साथ हम सब ने कोर्ट में पूरे मजबूती से बचाव पक्ष का पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि इस फैसले के खिलाफ वे पटना उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है.

आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट

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