झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, सशर्त मिली बेल
रांची,17 अप्रैल. बहुचर्चित चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. यह जमानत उन्हें दुमका कोषागार मामले में मिली है. शनिवार को सुनवाई के दौरान झारखण्ड कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने उन्हें एक लाख के निजी बॉन्ड और 10 लाख के जुर्माने की राशि पर यह जमानत मुकर्रर की है. निजी बांड भरने के बाद वे बाहर आ सकते हैं. ऐसे में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिनों के बाद दुमका कोषागार मामले में आधी सजा काट चुके लालू प्रसाद जेल से बाहर आ जाएंगे. कोर्ट ने यह जमानत उन्हें सशर्त दी है. इसके अनुसार वे न तो देश से बाहर जाएंगे और न ही अपना पुराना दिया हुआ पता और मोबाइल नम्बर ही बदलेंगे. इसके पूर्व उन्हें चाइबासा कोषागार मामले के निकासी में भी जमानत मिल चुकी है और डोरंडा कोषागार का मामला फिलहाल कोर्ट के विचाराधीन है लेकिन फ़िलहाल CBI कोर्ट ने कोविड की वजह सुनवाई टाल दिया है. बताते चलें कि लालू प्रसाद इस वर्ष जनवरी से अपने इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हैं.
Pncb