प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में बड़ा अपडेट
शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कक्षा 6 से 8 कि नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बाद शिक्षा विभाग नियोजन पत्र बांटेगा. इस बीच कक्षा 1 से 5 के नियोजन को लेकर भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए सभी नियोजन इकाइयों को शिक्षक अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट जिले की एनआईसी वेबसाइट पर जारी करने का आदेश दिया है. निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर तक जिले की वेबसाइट पर प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जानी चाहिए ताकि 2 सितंबर से अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति डाल सकें. इस मामले में ढिलाई बरतने वाले कर्मचारी या अधिकारी पर कार्रवाई के बाद भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कही है.
दरअसल प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी 1 साल से ज्यादा वक्त से नियोजन पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं. उन्हें आशंका है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद यह मामला लटक जाएगा और नियोजन समय पर पूरा नहीं हो पाएगा. इसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से गुहार लगाई थी कि पटना हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाए ताकि हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद तुरंत नियोजन का काम पूरा किया जा सके. पटना हाईकोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के दो मामलों को लेकर 4 सितंबर और 7 सितंबर को सुनवाई होनी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा रखा है इसलिए प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब पटना हाई कोर्ट का आदेश आ जाएगा. शिक्षा विभाग ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है.
राजेश तिवारी