पटना लॉकडाउन में क्या करें और क्या नहीं

पटना जिला मेंं 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लाकडाउन लागू किया गया है. लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के द्वारा कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं. सामान्य रूप में अधिकतम पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उसके उत्तर निम्नवत हैंं-




1/क्या सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे?

नहीं.
अनिवार्य सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है . पुलिस जिला प्रशासन अग्निशमन राजस्व प्राप्ति के कार्यालय निबंधन परिवहन आदि.
लॉक डाउन की अवधि में किसी सरकारी कार्यालय को अत्यावश्यक कार्यवश खोला जा सकता है. परंतु संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा कर्मियों की न्यूनतम संख्या के साथ अत्यावश्यक सरकारी कार्यों का निष्पादन किया जा सकेगा. साथ ही यह उप कार्यालय प्रधान की जिम्मेवारी होगी कि सरकार द्वारा निर्गत सभी सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन हो रहा हो अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर का उपयोग करना होगा।

2/क्या वाहनों के परिचालन के लिए पास की आवश्यकता है?
नहीं.
अति आवश्यक सेवाओं के लिए वाहन का उपयोग किया जा सकेगा तथा सामानों का क्रय आसपास के दुकानों से क्रय किया जाना अपेक्षित होगा. वाहन के परिचालन के क्रम में यातायात नियमों का पालन करना होगा तथा मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा.

3/रेल सेवा/ विमान सेवा/ सार्वजनिक बस सेवा कार्यरत रहेगी?
हां.
रेल सेवा विमान सेवा सार्वजनिक बस सेवा के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है. यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने हेतु पास की आवश्यकता नहीं है वे अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे वाहन को उपयोग के समय यातायात नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यात्रा के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं मास कब पहनना अनिवार्य होगा.

4/होम डिलीवरी करने वालों के लिए पास की आवश्यकता होगी?
नहीं.
होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को संबंधित संस्थान के द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी. होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही यातायात नियमों का पालन करना होगा.

5/क्या होटल/ रेस्टोरेंट खुले रहेंगे?
होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर के उपयोग के संबंध में गृह विभाग के पत्रांक 3742 दिनांक 7 जुलाई 2020 का अनुपालन किया जाना है इसके अनुसार थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति (सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त )ही सम्मिलित हो सकेंगे. निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोह के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा. ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य अनिवार्य होगा. स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत किया जाएगा कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिषद को बंद करा दिया जाएगा.
‌ ‌‌ ‌ प्रयास किया जाएगा कि एक होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में यथासंभव एक ही समारोह आयोजित हो. रेस्टोरेंट के द्वारा होम डिलीवरी की जा सकेगी.

6/क्या दुकान खुलने के लिए समय निर्धारित है?
हां.
‌‌ मात्र फल सब्जी मीट एवं मछली की दुकानें पूर्वाहन 6:00 बजे से पूर्वाहन 10:00 बजे तक एवं अपराहन 4:00 बजे से अपराहन 7:00 बजे तक खुलेंंगी। शेष आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पूर्व की भांति अपने निर्धारित अवधि में खुली रहेंगी तथा दवा की दुकानें पूर्व की भांति अपने निर्धारित समय के साथ साथ दिवा- रात्रि खुली रह सकती है.

7/क्या लॉक डाउन की अवधि में कर्फ्यू लागू है?
हां.
गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 40 -30 /20 20 DM-(A) दिनांक 29 जुलाई 2020 द्वारा रात्रि 10:00 बजे से से पूर्वाहन 5:00 बजे तक कर्फ्यू की अवधि निर्धारित है.

8/क्या लॉक डाउन की अवधि में औद्योगिक गतिविधियां एवं निर्माण कार्य जारी रहेगा?
हां
औद्योगिक एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगी. कार्यस्थल पर पर्याप्त सैनिटाइजेशन की व्यवस्था तथा सभी कर्मियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क अनिवार्य रहेगा. कार्यस्थल पर आवागमन के क्रम में संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा निर्गत आई कार्ड का उपयोग मान्य होगा.

राजेश तिवारी

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