पटना में ये तीन दिन ही खुलेंगे निजी ऑफिस और चुनिंदा दुकान

कंटेनमेंट जोन में कोई रिलीफ नहीं

बिहार के गृह विभाग द्वारा निर्गत आदेश के बाद लोगों को इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि रेड जोन में जिलाधिकारी दुकानों को खोलने के बारे में क्या फैसला करते हैं. पटना भी रेड जोन में शामिल है. बिहार सरकार के आदेश के बाद पटना डीएम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कौन सी दुकान खुलेगी और कौन से दफ्तर खुलेंगे और कब कब खुलेंगे.




पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने लॉकडाउन की अवधि में निम्न बिंदुओं पर निर्णय लेते हुए कार्यान्वयन का निर्देश दिया है-
-गृह विभाग के पत्रांक 303 दिनांक 6/5/2020 में कंडिका (i) से (vii) में अंकित दुकानें मात्र सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ही खुलेगी.
-शॉपिंग कंपलेक्स ,मार्केट कंपलेक्स और शॉपिंग मॉल में अवस्थित कोई भी दुकान नहीं खुलेगी.
-सोशल डिस्टेंस का अनुपालन दुकानदार द्वारा किया जाना आवश्यक होगा.

  • दुकान के आगे वृत्त आकार में ‘दो गज की दूरी’ पर निशान लगाया जाएगा.
    -सोशल डिस्टेंस का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाई करते हुए दुकान को तुरत बंद करने की कार्रवाई की जाएगी.
    -दुकान के लोगों का तथा ग्राहक का मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
    -पटना के 14 कंटेनमेंट जोन में इन दुकानों के खुलने की अनुमति नहीं होगी.
    -अब प्राइवट ऑफिस 33% उपस्थिति के साथ सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चलेंंगेे.

यहां यह बता देना आवश्यक है कि ना तो कोई होटल ना ही कोई शॉपिंग मॉल और ना ही जूते चप्पल या अन्य कोई दुकान खोलने की इजाजत सरकार ने दी है.

पीएनसी

By dnv md

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