लॉक डाउन के बीच बिहार सरकार ने 6 मई को बड़ा आदेश जारी किया है. गृह विभाग ने सभी डीएम और एसपी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि अब बाजार खुलेंगे. विशेष रूप से हर तरह के निर्माण कार्य, मरम्मत और रिपेयरिंग वर्क आदि दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है.
बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर दुकान खोलने एवं मरम्मत करने वाली दुकान शुरू करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा मोबाइल दुकान, कंप्यूटर दुकान, लैपटॉप, यूपीएस और बैटरी विक्रय और मरम्मत दुकान चालू होगी. निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे सीमेंट,स्टील,बालू-गिट्टी, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंटिंग सामान खोलने की इजाजत भी दी गई है.
इनके अलावा ऑटोमोबाइल्स, टायर, ट्यूब, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत गैरेज सहित ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान प्रत्येक एक दिन के अंतराल पर खोली जा सकती हैं. गैराज एवं वर्कशॉप प्रतिदिन खोले जाएंगे. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान प्रमंडलीय मुख्यालय स्तर पर दो तथा जिला स्तर पर एक दुकान खोली जा सकती है. इसके अलावा प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का भी आदेश दिया गया है. हालांकि इन सभी के लिए परिस्थितियां देखकर निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा.
राजेश तिवारी